ग्राम सचिव के मदद से जमीन पर अवैध कब्जा बरकरार किसान लगा रहा दफ्तर का चक्कर
निजी जमीन पर सरकारी हैड पंप, किसान को नहीं मिला पूर्ण रूप से कब्जा
गाजीपुर: निजी भूमि पर सरकारी हैंडपंप, किसान परेशान
गाजीपुर के खातिरपुर गांव के किसान उमेश कुशवाहा और जितेंद्र कुशवाहा अपनी निजी भूमि पर लगे सरकारी हैंडपंप को हटवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। लगभग 30 साल बाद उनकी जमीन कब्जा मुक्त हुई थी, लेकिन हैंडपंप लगे होने के कारण वह पूरी तरह से खाली नहीं हो पाई है।
किसानों द्वारा उप जिलाधिकारी के नाम GRS (जन शिकायत निवारण प्रणाली) में शिकायत दर्ज कराई गई थी। हालांकि, ग्राम सचिव और बीडीओ मरदह ने इस शिकायत को यह कहकर खारिज कर दिया कि उस हैंडपंप से दस परिवारों को पानी मिलता है। किसानों का आरोप है कि यह जानबूझकर उनकी निजी जमीन पर कब्जा करने का एक तरीका है।
क्यों कि उस मशीन से अगर कोई पानी पिता तो मशीन के पास घास नहीं उगती ,मशीन देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है ।की मशीन का यूज नहीं है ।
कानूनी पक्ष
भारतीय कानून के अनुसार, किसी निजी जमीन पर सरकारी हैंडपंप का लगा होना पूरी तरह से गलत है। यह जमीन मालिक के संपत्ति के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। भारत में, सरकार या कोई अन्य व्यक्ति किसी की निजी संपत्ति पर बिना उचित कानूनी प्रक्रिया और मुआवजे के कब्जा नहीं कर सकता है।

- संविधान का अनुच्छेद 300A: यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से कहता है कि “किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा।” इसका अर्थ है कि सरकार किसी की निजी संपत्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया और उचित मुआवजे के अधिगृहित नहीं कर सकती।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले: भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में यह साफ किया है कि सरकार बिना मुआवजा दिए निजी संपत्ति नहीं ले सकती। ऐसे मामलों में जहां सरकार ने बिना कानूनी प्रक्रिया के निजी जमीन पर कब्जा किया है, कोर्ट ने सरकार को उचित मुआवजा देने का आदेश दिया है।
इस मामले में, किसानों की निजी जमीन पर सरकारी हैंडपंप का होना स्पष्ट रूप से उनके संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। ग्राम सचिव और बीडीओ का यह तर्क कि दस परिवार पानी पीते हैं, कानूनी रूप से सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि निजी संपत्ति पर कब्जा करने का यह कोई वैध कारण नहीं है। किसानों को इस मामले में कानूनी सहायता लेनी चाहिए ताकि उनकी निजी जमीन को पूरी तरह से कब्जा मुक्त कराया जा सके।





