प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: किसानों के लिए बड़ी राहत, बीमा कराने की तारीख बढ़ाई गई
गाजीपुर, 04 अगस्त, 2025 (सू0वि0): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, भारत सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसल बीमा कराने की अंतिम तारीखों को बढ़ा दिया है। अब अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।
ऋणी और गैर-ऋणी किसानों के लिए नई तारीखें
ऋणी किसानों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 30 अगस्त 2025 कर दी गई है। ऋणी किसान अपने बैंक से संपर्क करके यह सुनिश्चित कर लें कि उनका बीमा हुआ है या नहीं। यदि नहीं हुआ है, तो तुरंत बैंक को सूचित करें।

- गैर-ऋणी किसानों के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 14 अगस्त 2025 तक कर दी गई है।
गैर-ऋणी किसान कैसे कराएं बीमा?
गैर-ऋणी किसान इन दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या बैंक शाखा में जाकर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं:
आधार कार्ड
स्व-प्रमाणित फसल बुवाई का घोषणा पत्र
नवीनतम खतौनी की नकल
बैंक पासबुक की छायाप्रति (आईएफएससी कोड सहित)
फसलों और जोखिमों को किया गया है कवर
वर्तमान खरीफ सीजन में, किसान धान और बाजरा जैसी अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं। यह योजना कई तरह के जोखिमों को कवर करती है, जिनमें प्रतिकूल मौसम, फसल की बुवाई न हो पाना, मध्य अवस्था में क्षति, प्राकृतिक आपदाओं (जैसे ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना), और फसल कटाई के बाद 14 दिनों तक खेत में रखी हुई फसल को होने वाला नुकसान शामिल है।
अभी तक जनपद में 19,428 किसानों ने फसल बीमा कराया है।
अधिक जानकारी और सहायता के लिए
योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर सकते हैं। बीमा कराने वाले किसान किसी भी आपदा की स्थिति में 72 घंटों के भीतर इसी नंबर पर सूचित कर सकते हैं ताकि उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सके।
जनपद के सभी किसानों से अनुरोध है कि वे इस विस्तारित समय का लाभ उठाकर अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं और योजना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।





