शादी–विवाह एवं सामाजिक आयोजनों में बाल श्रम पर सख्ती, नियम उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
गाजीपुर। सहायक श्रम आयुक्त अभिषेक सिंह ने जनसाधारण एवं सभी विवाह/सामाजिक कार्यक्रम आयोजकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि शादी-विवाह समारोह, पंडाल, लाइट-सज्जा, केटरिंग, डीजे, सर्विस स्टाफ एवं मैरिज हाल सहित किसी भी आयोजन में 18 वर्ष से कम आयु के बालक/किशोर से कोई भी कार्य कराना पूरी तरह वर्जित है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी आयोजन में बाल श्रमिक या किशोर श्रमिक कार्यरत पाए जाते हैं, तो बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित 2016) के तहत दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अधिनियम में 50 हजार रुपये तक के अर्थदंड, दो वर्ष तक का कारावास या दोनों का प्रावधान किया गया है। साथ ही यह संज्ञेय अपराध है, जिसमें बिना जांच के एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

श्रम विभाग ने सभी पंडाल संचालकों, मैरिज हाल मालिकों, केटरिंग एवं इवेंट मैनेजमेंट संचालकों तथा नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी कार्यक्रम में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य न लें और बाल श्रम उन्मूलन अभियान में प्रशासन का सहयोग करें।
यदि कहीं भी बाल श्रम होता दिखाई दे, तो उसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी या श्रम विभाग के कार्यालय में देने की अपील की गई है। श्रम विभाग में कार्य दिवसों में 0548-3560669 पर संपर्क किया जा सकता है।




